मदरसा बोर्ड अध्यक्ष की बरखास्तगी रद्द

पटना: हाइकोर्ट ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुमताज आलम की बरखास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की अदालत ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कियदि वह अध्यक्ष को बरखास्त करना चाहती है, तो इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. सरकार के आदेश को रद्द […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2015 6:18 AM
पटना: हाइकोर्ट ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुमताज आलम की बरखास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की अदालत ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कियदि वह अध्यक्ष को बरखास्त करना चाहती है, तो इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.

सरकार के आदेश को रद्द करने के पीछे मुमताज आलम को किसी तरह का नोटिस नहीं दिया जाना बताया. मुमताज आलम पर मदरसा बोर्ड में वित्तीय अनियमितता और परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है. जांच के लिए तीन सदस्यों की कमेटी गठित करनी थी, लेकिन अध्यक्ष मुमताज आलम ने खुद ही जांच कर ली. इन आरोपों के मद्देनजर सरकार ने उन्हें बरखास्त कर दिया था.

गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की सफाई की रिपोर्ट तलब : हाइकोर्ट ने पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की सफाई को लेकर कोताही बरते जाने पर नाराजगी जतायी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश गोपाल प्रसाद के खंडपीठ ने दलित विकास अभियान समिति की ओर से दायर याचिका की सुनवाई की. खंडपीठ ने पटना सिटी के एसडीओ को दो सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट में अस्पताल की सफाई के लिए अब तक किये गये उपाय और मौजूदा स्थिति की जानकारी देने के लिए कहा गया है.
पांच डीएम को नोटिस
हाइकोर्ट ने पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया के डीएम को मेडिकल कॉलेज व अस्पताल परिसर के नक्शा के साथ उपस्थित होने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश गोपाल प्रसाद के खंडपीठ ने मेडिकल कॉलेजों की जमीन पर अतिक्रमण संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि अधिकतर मेडिकल कॉलेजों की जमीन पर अतिक्रमण है.
केंद्रीय गृह सचिव तलब
हाइकोर्ट ने बिना पहचान पत्र के ही प्री पेड मोबाइल कनेक्शन देने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव को 27 जनवरी को तलब किया है. न्यायाधीश बीएन सिन्हा व ए अमानुल्लाह के खंडपीठ ने कहा कि बिना पहचान के प्री पेड मोबाइल कनेक्शन देने से सुरक्षा मामलों की अनदेखी हो रही है.
एडीजी को नोटिस
हाइकोर्ट ने समस्तीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजी) ए कुमार को नोटिस जारी किया है. उन पर जमानत देने के मामले में कोताही बरतने का आरोप है. न्यायाधीश अंजना प्रकाश के कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आप जमानत देने में क्यों डरते हैं. धोखाधड़ी के एक मामले में मुख्य अभियुक्त ने समस्तीपुर के एडीजी ए कुमार के कोर्ट में याचिका दायर की थी. अपर सत्र न्यायाधीश ने इसे उच्च न्यायालय रेफर कर दिया. याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली.
होगी निगरानी जांच
पैक्स द्वारा किसानों के धान लेने और एवज में पैसे का भुगतान नहीं करने की निगरानी जांच होगी. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की अदालत ने सरकार को निगरानी जांच का निर्देश दिया है. छह पैक्सों की याचिका में कहा गया है कि 30 सितंबर 2011 को ही धान बेचा गया था, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला.

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