चार बागियों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर,सं

विधि संवाददाता,पटनाहाइकोर्ट के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में सुनवाई का आग्रह जदयू के चार बागी विधायकों की बिहार विधानसभा की सदस्यता रद्द करने संबंधी विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट के फैसले को निरस्त करने संबंधी पटना हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को पुनर्विचार याचिका दायर की गयी. हाइकोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2015 11:03 AM

विधि संवाददाता,पटनाहाइकोर्ट के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में सुनवाई का आग्रह जदयू के चार बागी विधायकों की बिहार विधानसभा की सदस्यता रद्द करने संबंधी विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट के फैसले को निरस्त करने संबंधी पटना हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को पुनर्विचार याचिका दायर की गयी. हाइकोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में विधानसभा सचिवालय ने कहा गया है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू (बाढ़), नीरज कुमार सिंह बबलू (छातापुर), राहुल कुमार (घोसी) और रवींद्र राय (महुआ) की सदस्यता समाप्त करने का विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट का फैसला कानून सम्मत है. इस पर दो न्यायाधीशों के खंडपीठ को पुनर्विचार करनी चाहिए. याचिका में कई मामलों में फैसले पर चर्चा की गयी है.मालूम हो कि पटना हाइकोर्ट के एकलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के फैसले को खारिज करते हुए जदयू के चार बागी विधायकों की विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल कर दी, जबकि एक नवंबर, 2014 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट ने इन बागियों की विधायिकी खत्म करने का फैसला सुनाया था.

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