पटना : बिहार सरकार ने राजस्व बढाने के लिए डीजल पर दी जा रही दो प्रतिशत कर राहत वापस लेने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधानसचिव बी प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद की इसे स्वीकृति मिल जाने के बाद राज्य में डीजल पर लगने वाला कर बढकर अब 18 प्रतिशत हो जाएगा. अब डीजल 55.12 रुपये प्रति लीटर के बजाए 58.14 रुपये प्रति पर उपलब्ध होगा.
उन्होंने बताया कि डीजल का राज्य के राजस्व में 17 प्रतिशत योगदान है और 21 सितंबर 2012 को राज्य सरकार ने इसपर लगने वाले कर में दो प्रतिशत राहत की घोषणा की थी पर अब डीजल के दाम में लगातार जारी गिरावट के मद्देनजर राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा कम करने के लिए यह निर्णय लिया है.प्रधान ने बताया कि इस कर राहत को वापस लिए जाने से 26 करोड रुपये प्रति माह राजस्व का लाभ होगा.
उन्होंने बताया कि पडोसी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में डीजल पर क्रमश: 18, 17 एवं 17.48 प्रतिशत कर लगता है. बिहार राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विधानमंडल सदस्यों की अनुशंसा पर सार्वजनिक स्थलों पर 55228 चापाकल लगाए जाने के लिए 258 करोड 69 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है.
उन्होंने बताया कि इसके तहत बिहार विधानसभा सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत औसतन पांच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड में 02 तथा नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड एक की दर एवं बिहार विधान परिषद के सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकल लगाए जाएंगे.
प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के 6631 ग्रामीण प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में ओवर हेड टैंक के माध्यम से रनिंग पेयजल की व्यवस्था तथा उसके पांच वर्षो तक परिचालन एवं रख रखाव के लिए 79 करोड 49 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी है.
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने विश्व बैंक सम्पोषित एनजीआरबीए योजना के तहत पटना के बेउर और एवं करमलीचक जोन में एसटीपी अधिष्ठापित किए जाने के लिए कुल 158.26 करोड रुपये के अनुमानित लागत व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है.
प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सिने अभिनेता आमिर खान की फिल्म ‘पीके’ को प्रदेश में मनोरंजन कर से विमुक्त किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. बिहार राज्य कला संस्कृति विभाग ने इस फिल्म को प्रदेश में मनोरंजन मुक्त किए जाने की गत दो जनवरी को घोषणा की थी.