पंचायत सचिव की नियुक्ति पर फिलहाल लगी रोक

पटना: हाइकोर्ट ने पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति पर दो माह तक रोक लगा दी है. न्यायाधीश बीपी वर्मा की अदालत ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास आवेदन दें, जब तक मामले का निबटारा नहीं हो जाता है नियुक्ति पर रोक रहेगी. कोर्ट ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 14, 2015 6:42 AM
पटना: हाइकोर्ट ने पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति पर दो माह तक रोक लगा दी है. न्यायाधीश बीपी वर्मा की अदालत ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास आवेदन दें, जब तक मामले का निबटारा नहीं हो जाता है नियुक्ति पर रोक रहेगी. कोर्ट ने इसके लिए अधिकतम समय सीमा दो माह निर्धारित कर दी है.

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पंचायत सचिव की नियुक्ति में पंचायत सेवक के पद पर कार्य कर रहे आवेदकों को उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलनी चाहिए. सरकार का कहना था कि जब विज्ञापन निकला, तो इसकी चर्चा नहीं थी. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट के निर्देश पर पंचायत राज विभाग के सचिव इस पर अपना निर्णय देंगे.

इंसिलेटर मशीन नहीं लगाये जाने पर कोर्ट गंभीर
उच्च न्यायालय ने राजधानी में मृत जानवरों के शरीर के निष्पादन के लिए अब तक इंसिलेटर मशीन नहीं लगाये जाने पर नाराजगी जतायी है. न्यायाधीश वीएन सिन्हा और आरके मिश्र के खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए सरकार से गुरुवार तक अपना पक्ष रखने को कहा है. खंडपीठ ने कहा कि यह अवमानना का मामला है. कोर्ट इसके पहले 29 अप्रैल,2010 को ही इसे लगाने का आदेश जारी कर चुका है. इसके बाद भी मशीन नहीं लगी. खंडपीठ ने कहा कि गुरुवार को उचित जवाब नहीं मिला, तो अवमाननावाद का मामला चलाने की अनुमति दी जायेगी.

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