नगर निकायों में नियम विरुद्ध बहाल किये जा रहे कर्मचारी : अमानुल्लाह-सं

पटना. आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व बिहार प्रवक्ता परवीन अमानुल्लाह ने आरोप लगाया कि नगर निकाय में नियम के विरुद्ध कर्मचारी बहाल किये जा रहे हैं. प्राइवेट एजेंसी से सांठ-गांठ कर बहाली की जा रही है. अधिकारियों को दबाव देकर कर्मचारियों के संभावित वेतन की वार्षिक राशि सेवा कर के साथ डिमांड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 15, 2015 10:03 PM

पटना. आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व बिहार प्रवक्ता परवीन अमानुल्लाह ने आरोप लगाया कि नगर निकाय में नियम के विरुद्ध कर्मचारी बहाल किये जा रहे हैं. प्राइवेट एजेंसी से सांठ-गांठ कर बहाली की जा रही है. अधिकारियों को दबाव देकर कर्मचारियों के संभावित वेतन की वार्षिक राशि सेवा कर के साथ डिमांड ड्राफ्ट बना कर विभागीय बैठक में लाने को कहा जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार इसकी जांच कराये. इसके लिए सीएम जीतन राम मांझी को पत्र लिखा गया है. उन्होंने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 37(10) के अंतर्गत संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति व 38(ख) के अंतर्गत श्रेणी ग व घ के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नगरपालिकाओं को नियुक्ति प्राधिकार घोषित किया गया है. लेकिन, नगर विकास के अधिकारियों ने अधिनियम में प्रदत्त अधिकार को एक पत्र निर्गत कर छीन लिया है. विभाग द्वारा प्राइवेट एचआर एजेंसी के माध्यम से कर्मी उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीयकृत व्यवस्था की जा रही है.

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