दहेज हत्या में पति, ससुर व सास दोषी

सजा पर सुनवाई 22 को न्यायालय संवाददाता,पटनापटना के एडीजे सात दानपाल सिंह की अदालत द्वारा दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त पति धर्मवीर रजक, ससुर विजय रजक व सास मुटूर उर्फ गुदरी देवी को भादवि की धारा 304 बी का दोषी करार दिया गया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 19, 2015 7:03 PM

सजा पर सुनवाई 22 को न्यायालय संवाददाता,पटनापटना के एडीजे सात दानपाल सिंह की अदालत द्वारा दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त पति धर्मवीर रजक, ससुर विजय रजक व सास मुटूर उर्फ गुदरी देवी को भादवि की धारा 304 बी का दोषी करार दिया गया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख निश्चित की है. यह मामला रामकृष्णा नगर थाने (कांड संख्या 75 /2008) से संबंधित है. चार दिसंबर, 2008 को प्रीति कुमारी ने मृत्यु से पहले घायल अवस्था में पीएमसीएच में बयान दर्ज कराया था. अपने बयान में उसने बताया था कि जगनपुरा निवासी धर्मवीर रजक से उसकी शादी चैत में हुई थी. शादी के बाद भी अभियुक्तगण दहेज के लिए प्रताडि़त करते थे. बराबर मारपीट की जाती थी और जिंदा नहीं रहने देने की धमकी दी जाती थी. चार दिसंबर, 2008 की सुबह नौ बजे पकड़ कर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह से जल गयी थी. उसकी मौत इलाज के क्रम में हो गयी. अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में 10 गवाहों से गवाही करवायी गयी. अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दहेज हत्या का दोषी पाया है.

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