दहेज हत्या मामले में पति व सास-ससुर को उम्रकैद

न्यायालय संवाददाता, पटना पटना के एडीजे-सात दानपाल सिंह की अदालत द्वारा दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त पति धर्मवीर रजक, ससुर विजय रजक व सास मुटूर उर्फ गुदरी देवी को भादवि की धारा 304 बी का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी. उक्त मामला राम कृष्णा नगर थाना (कांड संख्या 75/2008) से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 22, 2015 8:03 PM

न्यायालय संवाददाता, पटना पटना के एडीजे-सात दानपाल सिंह की अदालत द्वारा दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त पति धर्मवीर रजक, ससुर विजय रजक व सास मुटूर उर्फ गुदरी देवी को भादवि की धारा 304 बी का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी. उक्त मामला राम कृष्णा नगर थाना (कांड संख्या 75/2008) से संबंधित है. इसमें चार दिसंबर, 2008 को मरने से पहले प्रीति कुमारी ने घायल अवस्था में पीएमसीएच में अपना बयान दर्ज कराया था. बयान में उसने बताया कि जगनपुरा निवासी धर्मवीर रजक व ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताडि़त करते थे, साथ ही मारने की धमकी देते थे. चार दिसंबर, 2008 की सुबह नौ बजे अभियुक्त प्रीति कुमारी पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी गयी. इसमें वह गंभीर रूप से जल गयी तथा पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. अभियोजन पक्ष द्वारा सरकारी अधिवक्ता त्रिलोकी प्रसाद यादव ने कुल 10 गवाहों से गवाही करवायी. अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.

Next Article

Exit mobile version