12 प्राचार्यो की गिरफ्तारी पर 26 जनवरी तक रोक
साक्षात्कार में भाग लेने की मिली अनुमति पटना : पटना हाइकोर्ट ने मगध विवि के 12 प्राचार्यो को शुक्रवार को राहत देते हुए 26 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. 26 जनवरी तक आरोपित प्राचार्यो के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश गोपाल प्रसाद के […]
साक्षात्कार में भाग लेने की मिली अनुमति
पटना : पटना हाइकोर्ट ने मगध विवि के 12 प्राचार्यो को शुक्रवार को राहत देते हुए 26 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. 26 जनवरी तक आरोपित प्राचार्यो के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी.
मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश गोपाल प्रसाद के खंडपीठ ने यह राहत दी है. जिन प्राचार्यो के खिलाफ निगरानी ने गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की है, उनमें से एक डॉ जितेंद्र कुमार रजक ने याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने उन्हें प्राचार्य के पद के लिए चल रहे इंटरव्यू में उपस्थित होने को कहा था. इसके लिए 24 जनवरी की तिथि भी तय थी.
याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि जब 24 जनवरी की तारीख करीब आयी, तो साजिशन निगरानी ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताकि वह 24 जनवरी को आयोजित साक्षात्कार में भाग नहीं ले सकें. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह मुकदमे की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन साक्षात्कार में आप सबको भाग लेने की अनुमति दी जाती है.
26 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. दरअसल, अपने पूर्व के फैसले में कोर्ट ने सभी प्राचार्यो की नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया था और नयी नियुक्ति होने तक कार्यकारी प्राचार्य के रूप में काम करने की अनुमति दी थी. साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी थी.