– औरंगाबाद के कुटुंबा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी रहने के दौरान किया था गबन संवाददाता, पटना 13 लाख 99 हजार रुपये के धान घोटाले में बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) कपिल कुमार के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई की है. उक्त राशि की वसूली होने तक उनके वेतन से प्रतिमाह 30 हजार रुपये की कटौती करने का आदेश दिया गया है. साथ ही भविष्य में प्राेन्नति और एक वेतनवृद्धि पर भी रोक लगा दी गयी है. उनके खिलाफ निंदन की भी कार्रवाई की गयी है. औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के अंबा छक्कनबाग क्रय केंद्र के प्रभारी रहते उनके खिलाफ निर्धारित मात्रा से कम धान मिलरों को उपलब्ध कराने का आरोप लगा था. औरंगाबाद के डीएम ने वर्ष 2014 में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी. मिलरों को 101754.76 क्विंटल धान मिलरों को उपलब्ध कराना था, लेकिन बीएओ कपिल कुमार ने मिलरों को मात्र 1686 क्विंटल धान की उपलब्ध कराया. 1304 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उक्त धान की कीमत 21 लाख 99 हजार रुपये होती है. मामला सामने आने पर बीएओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई और 2014 में ही वे जेल भेजे गये. जेल जाने की अवधि में उन्हें निलंबित कर दिया गया. पटना हाइकोर्ट के आदेश पर आठ लाख रुपये जमा कराने पर उन्हें रिहा किया गया. जेल से आने के बाद उन्हें निलंबनमुक्त किया गया. फिर उन्होंने गया संयुक्त निदेशक के कार्यालय में योगदान दिया. वर्ष 2023 में जांच में आरोप प्रमाणित पाया गया. उनका शोकॉज का जवाब भी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया. इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी.
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