हत्या के जुर्म में दो को आजीवन कारावास

बक्सर (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय ने हत्या के जुर्म में पति एवं ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला पटना जिले के गोकुल गांव की रहनेवाली रेखा देवी से संबंधित है. उसकी शादी वर्ष 2002 में कृष्णाब्रह्म थाने के छतनवार मठिया गांव निवासी राजकुमार गिरि के साथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 11, 2015 10:03 PM

बक्सर (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार पांडेय ने हत्या के जुर्म में पति एवं ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामला पटना जिले के गोकुल गांव की रहनेवाली रेखा देवी से संबंधित है. उसकी शादी वर्ष 2002 में कृष्णाब्रह्म थाने के छतनवार मठिया गांव निवासी राजकुमार गिरि के साथ हुई थी. शादी के पांच वर्षों बाद जब रेखा देवी को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उसकी ससुराल के लोगों ने उसे प्रताडि़त करना शुरू कर दिया. वर्ष 2007 में उसकी हत्या कर दी गयी. मरने से पूर्व रेखा देवी ने प्रताड़ना के बारे में अपने पिता को फोन पर सूचना दी थी कि उसे जान से मार दिया जायेगा. सूचना मिलते ही मृतका के पिता उसकी ससुराल पहुंचे, जहां खेत में अपनी पुत्री की लाश को पाया. उसके मुंह से खून निकल रहा था. उन्होंने इसकी सूचना संबंधित थाने को दी. उक्त घटना में कुल छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. लेकिन, न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में मृतका के ज्येष्ठ एवं जेठानी को बरी कर दिया. वहीं, अन्य दो आरोपित जुबेनाइल होने के चलते बरी किये गये. इस मामले में आरोपित मृतका के पति राजकुमार एवं ससुर विक्रमा गिरि को दोषी पाकर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

Next Article

Exit mobile version