बम ब्लास्ट का अभियुक्त हैदर बीमार, पीएमसीएच में होगा इलाज

– गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में नहीं हुई गवाही – जेल में बंद अभियुक्तों ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दिया आवेदनन्यायालय संवाददाता, पटनागांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई कर रहे एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत ने बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैदर अली को पीएमसीएच अस्पताल में इलाज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 16, 2015 10:03 PM

– गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में नहीं हुई गवाही – जेल में बंद अभियुक्तों ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दिया आवेदनन्यायालय संवाददाता, पटनागांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई कर रहे एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत ने बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैदर अली को पीएमसीएच अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी है. हैदर अली के अधिवक्ता मोहम्मद रफी ने आरोपी के बीमार होने का हवाला देते हुए न्यायालय को आवेदन देकर गुजारिश की थी. विशेष अदालत ने बेऊर कारा से रिपोर्ट मांगने के पश्चात इलाज के लिए अनुमति दे दी. बंद व अंधेरी कोठरी में रखने का आरोप : वहीं, दूसरी ओर अभियुक्त उमर सिद्दीकी व अन्य की तरफ से विशेष अदालत में एक आवेदन देकर यह निवेदन किया गया कि बेऊर कारा में उन्हें बंद व अंधेरी कोठरी में रखा जाता है. न तो नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है और न ही धार्मिक पुस्तक पढ़ने दिया जाता है. यहां तक कि उक्त मामले के संबद्ध अभियुक्तों को जेल कैंटीन से कोई सामान खरीदने की अनुमति भी नहीं मिलती. यदि उनके मिलनेवालों द्वारा किसी प्रकार की खाने-पीने की सामान भेजी जाती हैं, तो उसे भी नहीं दिया जाता है. उक्त आवेदन पर विशेष अदालत ने बेऊर कारा अधीक्षक से रिपोर्ट मांगा है. विशेष अदालत में एनआइए की तरफ से कोई गवाह आज प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण मामले में गवाही नहीं हो सकी. सुनवाई के दौरान उक्त मामले में जेल में बंद हैदर अली समेत ग्यारह अभियुक्त अदालत में पेश किये गये.

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