भूमि अधिग्रहण अध्यादेश कानून में बदलाव से किसान व खेतिहर मजदूरों पर पड़ेगा विपरीत प्रभाव : जगन्नाथ मिश्र

– पीएम नरेंद्र मोदी से अधिनियम में बदलाव नहीं करने की अपीलसंवाददाता, पटना.पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बदलाव ला कर उसे उद्योग के अनुकूल बनाने से किसानों व खेतिहर मजदूरों के अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने उक्त अधिनियम में बदलाव नहीं करने के लिए पीएम नरेंद्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2015 10:05 PM

– पीएम नरेंद्र मोदी से अधिनियम में बदलाव नहीं करने की अपीलसंवाददाता, पटना.पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बदलाव ला कर उसे उद्योग के अनुकूल बनाने से किसानों व खेतिहर मजदूरों के अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने उक्त अधिनियम में बदलाव नहीं करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया है. डा. मिश्र ने कहा कि भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास में उचित मुआवजा व पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 में संशोधन कृषि हित में उचित नहीं लगता है. इससे किसानों व खेतिहर मजदूरों के अधिकारों पर आघात पहुंचेगा. केंद्रीय स्तर पर इस कानून में बदलाव करके ग्राम सभा किसानों के हितों की बलि चढ़ा कर किसी निजी कंपनियों के लिए अधिक फायदेमंद बनाया जा रहा है. यूपीए सरकार में स्वीकृत भूमि अधिग्रहण कानून में कहा गया था कि पीपीपी वाली परियोजनाओं के लिए 70 फीसदी भू स्वामियों की लिखित सहमति के बाद ही अधिग्रहण किया जा सकता है. अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में संशोधित भूमि अधिकार कानून पास होने के बाद वर्ष 2014 में प्रभावकारी हुआ. यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना गया था.

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