11 मार्च से 22 अप्रैल तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
पटना: बिहार विधानमंडल के 16वां सत्र 11 मार्च से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगा. इस दरम्यान विधान मंडल परिसर और परिसर के आसपास के क्षेत्रों में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू रहेगी. सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों, संस्थानों और राजनैतिक दलों के द्वारा अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन, जुलूस, घेराव […]
पटना: बिहार विधानमंडल के 16वां सत्र 11 मार्च से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगा. इस दरम्यान विधान मंडल परिसर और परिसर के आसपास के क्षेत्रों में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू रहेगी. सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों, संस्थानों और राजनैतिक दलों के द्वारा अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन, जुलूस, घेराव आदि किया जाता है.
सत्र में अधिकृत रूप से सम्मिलित होने वाले कोई भी व्यक्ति जो सदन में कार्य संचालन में नियुक्त हो या जिन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेना है, उनके लिए बिना कष्ट से विधानसभा आना जाना हो सके, इसके लिए धारा 144 लागू रहेगी. सदर एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि विधान मंडल परिसर और परिसर के आसपास क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाने के लिए 11 मार्च से धारा 144 लागू किया जायेगा. इस इलाके में निषेधाज्ञा के कारण पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन, जुलूस, हथियार और रोशनी सहित धरना, घेराव, किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री या किसी प्रकार के अस्त्र लेकर चलना बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना मना रहेगा.
प्रतिबंधित क्षेत्र
1-उत्तर पूर्व में पटना दीघा घाट रेलवे लाइन और आर ब्लॉक गोलंबर का पूर्वी गेट
2-दक्षिण में पटना दानापुर मुख्य रेल पथ
3-पटना अनीसाबाद रेलवे क्रासिंग के बेली रोड भाया हवाई अड्डा व बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय रोड.
4-इंदिरा भवन, विश्वेश्वरैया भवन के उत्तर चालीस ऑफिसर्स फ्लैट तथा दीघा रेलवे क्रासिंग के उत्तर में वनस्पति उद्यान
इन पर लागू नहीं होगी निषेधाज्ञा
1-सरकारी पदाधिकारियों तथा आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी
2-विधानसभा, विधान परिषद और सांसद, जिनकी यहां वैधानिक आवश्यकता है.
3-विधानसभा और विधान परिषद में नियुक्त कर्मचारी गण
4-विधानसभा या परिषद् सचिवालय से प्राप्त पास धारक व्यक्ति
5-सरकारी सेवा में कार्यरत या विधान सभा/विधान परिषद से निर्गत पास युक्त गाड़ियां