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निगम: भवन का अवैध हिस्सा कल होगा चिह्नित

संवाददाता,पटना : नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र के पामविऊ हॉस्पिटल के समीप गीता देवी के बने भवन के अवैध हिस्से को नगर आयुक्त न्यायालय ने तोड़ने का आदेश दिया है. बायलॉज का उल्लंघन कर भवन बनाया गया है. आदेश पूर्व में ही दिया गया था. बावजूद अवैध हिस्सा अब तक नहीं टूटा है. इस पर बुधवार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 11, 2015 10:04 PM

संवाददाता,पटना : नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र के पामविऊ हॉस्पिटल के समीप गीता देवी के बने भवन के अवैध हिस्से को नगर आयुक्त न्यायालय ने तोड़ने का आदेश दिया है. बायलॉज का उल्लंघन कर भवन बनाया गया है. आदेश पूर्व में ही दिया गया था. बावजूद अवैध हिस्सा अब तक नहीं टूटा है. इस पर बुधवार को नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने तीन सदस्यीय कमेटी बनायी है,जो 13 मार्च को अवैध हिस्से को चिह्नित करेगी. कमेटी में कार्यपालक अभियंता अविनाश कुमार सिंह और कनीय अभियंता सुधाकर सिंह व वीरेंद्र कुमार सिंह हैं. नगर आयुक्त ने शास्त्री नगर थानाध्यक्ष को भी आदेश दिया कि अवैध हिस्सा चिह्नित करते समय पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराये. काम की निगरानी कार्यपालक पदाधिकारी विशाल आनंद करेंगे.

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