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16 मार्च को राज्य के अधिवक्ता नहीं करेंगे अदालती कामकाज

विधि संवाददाता.पटना16 मार्च को राज्य के अधिवक्ता अदालती कामकाज नहीं करेंगे. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है. पटना हाइकोर्ट में बार काउंसिल के सदस्य और वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि पीडि़त अधिवक्ता परिवार के 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए. गुवाहाटी बार काउंसिल के अध्यक्ष […]

विधि संवाददाता.पटना16 मार्च को राज्य के अधिवक्ता अदालती कामकाज नहीं करेंगे. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है. पटना हाइकोर्ट में बार काउंसिल के सदस्य और वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि पीडि़त अधिवक्ता परिवार के 50 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए. गुवाहाटी बार काउंसिल के अध्यक्ष अपूर्व शर्मा की अपील पर 16 मार्च को कामकाज नहीं करने का निर्णय लिया गया है.

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