दूसरी बार जमानत के लिए सीधे आ सकते हैं हाई कोर्ट

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अब कोई भी अभियुक्त जमानत के लिए दूसरी बार सीधे हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश विकास जैन की खंडपीठ ने बुधवार को यह निर्देश दिया. अब तक जेल में बंद अभियुक्त की जमानत यदि सिविल कोर्ट में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2015 10:04 PM

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अब कोई भी अभियुक्त जमानत के लिए दूसरी बार सीधे हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश विकास जैन की खंडपीठ ने बुधवार को यह निर्देश दिया. अब तक जेल में बंद अभियुक्त की जमानत यदि सिविल कोर्ट में खारिज हो जाती थी, तो वह दूसरी बार कुछ दिनों बाद पुन: सिविल कोर्ट में आवेदन दायर करता था. अब कोर्ट ने इसमें राहत दी है. अभियुक्त की ओर से दूसरी बार सीधे हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की जा सकेगी.

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