आइआइटी, एनआइटी में प्रवेश के लिए समान काउंसेलिंग

केंद्र ने अदालत से कहा नयी दिल्ली : केंद्र ने बुधवार को दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि उसने आइआइटी और एनआइटी में प्रवेश के लिए समान काउंसेलिंग करने का फैसला किया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडला के पीठ के सामने मौखिक रूप से कहा कि वर्ष […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2015 11:04 PM

केंद्र ने अदालत से कहा नयी दिल्ली : केंद्र ने बुधवार को दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि उसने आइआइटी और एनआइटी में प्रवेश के लिए समान काउंसेलिंग करने का फैसला किया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आरएस एंडला के पीठ के सामने मौखिक रूप से कहा कि वर्ष 2015-2016 शैक्षिक वर्ष के लिए समान काउंसेलिंग के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं समय रहते सुनिश्चित की जायेंगी. शैक्षिक वर्ष 2015-2016 के लिए आइआइटी और एनआइटी के बीच संयुक्त सीट आवंटन प्रक्रिया में मदद और सुचारु व उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने समन्वय बैठकें कीं. मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि बैठकों के निष्कर्ष के रूप में यह फैसला किया गया कि शैक्षिक वर्ष 2015 -16 से आइआईटी, एनआइटी और कुछ अन्य जीएफटीआईएस की समान काउंसेलिंग और संयुक्त सीट आवंटन किया जायेगा. केंद्र की बातों पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अंतिम निबटारे के लिए जनहित याचिका को आठ अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया.

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