हाइकोर्ट के आदेश से गंगोत्री इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को मिलेगा 33.99 लाख,सं

संवाददाता,पटना उद्योग विभाग ने औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति के तहत कार्यरत और नयी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, लेकिन उद्यमियों को इसके लिए विद्युत सब्सिडी लेने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए उद्योग विभाग ने विद्युत सब्सिडी मद में 1500 लाख रुपये का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2015 6:02 PM

संवाददाता,पटना उद्योग विभाग ने औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति के तहत कार्यरत और नयी औद्योगिक इकाइयों को विद्युत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, लेकिन उद्यमियों को इसके लिए विद्युत सब्सिडी लेने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए उद्योग विभाग ने विद्युत सब्सिडी मद में 1500 लाख रुपये का फंड एलॉट किया है. पटना की गंगोत्री इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को कोर्ट के आदेश से रुपये मिलेंगे. खास बात है कि उद्योग विभाग के पास मार्च,2015 तक विद्युत अनुदान मद में देने के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है. विभाग को उद्योग मित्र के फंड से 33.99 लाख रुपये का जुगाड़ कर भुगतान करना पड़ रहा है. विभाग ने उद्योग मित्र,पटना को राशि का सामंजन करने का आदेश पारित किया है. गंगोत्री इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को विद्युत विपत्र और भुगतान की रसीद उद्योग महाप्रबंधक,पटना को भेजने के लिए कहा गया है. हाइकोर्ट ने 16 सितंबर,2014 को ही गंगोत्री इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को विद्युत अनुदान की राशि देने का आदेश उद्योग विभाग को दिया था, लेकिन विभाग ने अनुदान की राशि मुहैया नहीं करायी. इस बीच उद्योग विभाग कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में एलपीए दायर करने की तैयारी में जुटा रहा. विधि परामर्शियों ने विभाग को एलपीए दायर नहीं करने की सलाह दी.

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