साइबर क्राइम का मामला थानेदार को दर्ज करना होगा : मंत्री

संवाददाता, पटनासाइबर क्राइम के मामले को संबंधित थाना क्षेत्र में थानेदार को दर्ज करना अनिवार्य है. मामला दर्ज नहीं करनेवाले थानेदार पर कार्रवाई होगी. साइबर क्राइम से संबंधित मामले के लिए सभी जिलों में डिटेक्टिव इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है. विधान परिषद में भाजपा के कृष्ण कुमार सिंह-2 के अल्पसूचित सवाल के जवाब […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2015 6:02 PM

संवाददाता, पटनासाइबर क्राइम के मामले को संबंधित थाना क्षेत्र में थानेदार को दर्ज करना अनिवार्य है. मामला दर्ज नहीं करनेवाले थानेदार पर कार्रवाई होगी. साइबर क्राइम से संबंधित मामले के लिए सभी जिलों में डिटेक्टिव इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया गया है. विधान परिषद में भाजपा के कृष्ण कुमार सिंह-2 के अल्पसूचित सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के मामले में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस पर अंकुश के लिए कार्रवाई भी हो रही है. साइबर क्राइम से संबंधित मामला दर्ज होने के बाद अनुसंधान होता है. श्री चौधरी ने कहा कि मामला उजागर होने पर सभी थानेदारों को केस दर्ज करने का निदेश दिया गया है. अनुसंधान का काम पटना में आर्थिक अपराध इकाई देखती है. उन्होंने सदन के सदस्यों से सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है. भाजपा के डॉ दिलीप जायसवाल ने 21 मार्च को कसबा थाने के थानेदार द्वारा मामला दर्ज नहीं किये जाने का मामला उठाया. मंत्री ने कहा कि वे इसे दिखवा लेंगे. विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी साइबर क्राइम के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की.एक माह में होगी नियुक्तिजदयू के सतीश कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मोतिहारी जिला की सिसवा पंचायत के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनेवाले चौकीदार राजेंद्र राय के पुत्र की एक माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.

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