पटना. वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे 25 मार्च तक अपना बिल विभाग में ला कर जमा कर दें. इसके बाद जमा करनेवाले बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा. हालांकि, वित्त विभाग ने कोषागार से भुगतान होनेवाले तीन तरह के बिल या मामलों में अवधि विस्तार भी दी है. इसमें किराया, कर, आउटसोर्सिंग के तहत सेवा देने वाली कंपनियों के भुगतान और अन्य तरह की विशेष अदायगियों के मामले में इस समय सीमा में छूट दी गयी है. इसके अलावा बजट के तृतीय अनुपूरक के तहत जो राशि भेजी जा रही है, उसके खर्च में यह समयसीमा लागू नहीं होगी. इन रुपये के लिए 25 मार्च तक विभागों को बिल जमा करने की कोई जरूरत नहीं है. वित्त वर्ष की समाप्ति पर बिल जमा कर सकते हैं. इससे पहले वित्त विभाग ने जो कोषागार से बिल भंजाने या विभागों के पैसे निकालने से संबंधित जो रोक का आदेश जारी किया है, वह जारी रहेगी. इसमें ठेका कार्यों में ठेकेदारों को अंतिम भुगतान देने और प्राप्त सामग्रियों की आपूर्ति के लिए भुगतान करने से जुड़े मामले शामिल हैं. इन दोनों मामलों में पहले की तरह रोक जारी रहेगी. इनमें बिना वित्त विभाग की अनुमति के कोई विभाग बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं.इसके अलावा वित्त विभाग ने सभी विभागों से यह भी कहा है कि केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि के खर्च में यह नियम लागू नहीं होंगे. इसके रुपये से भुगतान करने में किसी तरह की रोक नहीं होगी.
25 मार्च तक सभी विभागों को बिल देने का आदेश दिया वित्त विभाग ने
पटना. वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे 25 मार्च तक अपना बिल विभाग में ला कर जमा कर दें. इसके बाद जमा करनेवाले बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा. हालांकि, वित्त विभाग ने कोषागार से भुगतान होनेवाले तीन तरह के बिल या मामलों में अवधि विस्तार भी दी है. इसमें किराया, […]
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