दानापुर से तत्काल खटालों को हटाएं

पटना: हाइकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को दानापुर नगर परिषद के वार्ड आठ व नौ स्थित खटालों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया. अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है, तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जायेगी. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व विकास जैन के कोर्ट ने यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सड़क पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 23, 2013 7:32 AM

पटना: हाइकोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को दानापुर नगर परिषद के वार्ड आठ व नौ स्थित खटालों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया. अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है, तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जायेगी. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व विकास जैन के कोर्ट ने यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण कर खटाल बनाया गया है. इससे वहां का नाला भी बंद हो गया है.

सरकार से मांगा जवाब
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिसमेंट रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी एक्ट 2010 पर नियमावली कब बनेगी. इसका एक माह के अंदर सरकार जवाब दे. अस्पताल व नर्सिग होम सुसज्जित व बेहतर हैं कि नहीं इस पर किसका नियंत्रण है. कितने डॉक्टर व कर्मचारी हैं. आखिर यह सब कौन देखेगा. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने सुनवाई की.

याचिकाकर्ता के वकील ने मिड डे मील हादसा पर बताया कि बीमार बच्चे को उल्टी करवाने की दवा देने की जगह उल्टी रुकवाने की दवा दी गयी. इस मामले में ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक लाइफ ने लोकहित याचिका दायर की थी.

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