डीएम-एसपी को अब हाइकोर्ट में शपथ के लिए आने की जरूरत नहीं

संवाददाता,पटनाराज्य सरकार के नये निर्देश के अनुसार अब हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर करने के लिए डीएम और एसपी को आने की जरूरत नहीं होगी. सरकार के उप सचिव रामेश्वर दास ने जारी निर्देश में कहा है कि डीएम व एसपी अपने जिलों में सरकारी अधिवक्ता (जीपी) या पीपी अथवा लोक अभियोजक या उच्च न्यायालय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 15, 2015 11:04 PM

संवाददाता,पटनाराज्य सरकार के नये निर्देश के अनुसार अब हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर करने के लिए डीएम और एसपी को आने की जरूरत नहीं होगी. सरकार के उप सचिव रामेश्वर दास ने जारी निर्देश में कहा है कि डीएम व एसपी अपने जिलों में सरकारी अधिवक्ता (जीपी) या पीपी अथवा लोक अभियोजक या उच्च न्यायालय द्वारा ओथ कमिश्नर के रूप में नियुक्त अधिवक्ता के समक्ष शपथ पत्र दायर कर सकते हैं. राज्य सरकार के निर्णय से डीएम और एसपी को बार-बार पटना आने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे जहां सरकार को टीए के रूप में खर्च होने वाला राशि की बचत होगी, वहीं डीएम और एसपी जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी को जिला मुख्यालय में बने रहने की सहूलियत होगी.

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