पटना: जमानत पर रिहा युवक को लॉकअप में रखना एसआइ को महंगा पड़ गया. बिहार मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर रुन्नीसैदपुर में तैनात एसआइ को निलंबित कर दिया गया है, तो दूसरी ओर आयोग ने उसके खिलाफ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही 24 सितंबर को आयोग के समक्ष आरोपित एसआइ को पेश होने का निर्देश दिया गया है. उसी दिन पीड़ित को हर्जाना की राशि सौंपी जायेगी.
आयोग ने पीड़ित चाय विक्रेता जयप्रकाश द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत की डीएसपी से जांच करायी. आयोग के सदस्य व पूर्व डीजीपी नीलमणि ने बताया कि 14 जुलाई को सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने थाना के सामने चाय दुकान चलानेवाले जयप्रकाश साह को एक पुराने मामले में जबरन लॉकअप में बंद कर दिया. जिस मामले में उसे लॉक अप में बंद किया गया था, उस मामले में वह पहले ही जमानत ले चुका था.
एसआइ द्वारा उसे छोड़ने के एवज में 20 हजार रुपये की मांग की गयी. किसी तरह पीड़ित के भाई ने 2500 रुपये का इंतजाम कर दिया, फिर उसे छोड़ा गया. 19 जुलाई को पीड़ित ने आयोग के समक्ष गुहार लगायी. डीएसपी ने 22 अगस्त को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर आरोपित को निलंबित किये जाने की सूचना दी.