शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर शिया वक्फ बोर्ड जता चुका है आपत्ति

पटना : डाकबंगला चौराहा पर मेरिडियन कंस्ट्रक्शन व गणपति डेवपलर्स द्वारा बनाये जा रहे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर शिया वक्फ बोर्ड भी आपत्ति जता चुका है. यही नहीं, इसको लेकर संपत्ति का दावा करने वाले परिवार के कई सदस्यों ने भी नगर आयुक्त कोर्ट के समक्ष सवाल खड़े किये थे. शिया वक्फ बोर्ड ने वकील […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 21, 2015 5:21 AM
पटना : डाकबंगला चौराहा पर मेरिडियन कंस्ट्रक्शन व गणपति डेवपलर्स द्वारा बनाये जा रहे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर शिया वक्फ बोर्ड भी आपत्ति जता चुका है. यही नहीं, इसको लेकर संपत्ति का दावा करने वाले परिवार के कई सदस्यों ने भी नगर आयुक्त कोर्ट के समक्ष सवाल खड़े किये थे.
शिया वक्फ बोर्ड ने वकील के माध्यम से नगर आयुक्त को दिये अपने बयान में कहा कि इस विवाद में उनको भी पार्टी बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति का ही हिस्सा है.
यह हसन इमाम वक्फ इस्टेट की संपत्ति
वकील ने बताया कि डाकबंगला चौराहे पर स्थित यह जमीन हसन इमाम वक्फ इस्टेट की संपत्ति थी जो बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है. इस पर विवाद को लेकर उस वक्त कोर्ट में सीडब्लूजेसी 25076/13 ( डॉ मिसेज शाहिदा हसन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार) विवाद भी चल रहा था.
कोर्ट में मामला चलने के बीच ही दूसरी पार्टी ने वक्फ बोर्ड से सहमति लिये बगैर ही यह जमीन डेवपल करने के लिए बिल्डर को दे दी. इस जगह को पहले ‘ नशेमन ’ के नाम से जाना जाता था, जिस पर बाद के दिनों में काश्मीरी मेला लगाया जाने लगा. बोर्ड ने बिल्डर और पार्टी के बीच किये गये डेवलमेंट एग्रीमेंट को अवैध करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग भी की थी.
संतोषा कॉम्प्लेक्स के टूटने में फंसा पेंच
पटना : नगर निगम डाकबंगला स्थित बंदर बगीचा के संतोषा कॉम्प्लेक्स में सही नापी को लेकर फिर से प्रतिवेदन तैयार कर रहा है. इससे अवैध हिस्सा के तोड़ने में पेच फंस गया है और अभी टूटने में विलंब हो सकता है.
संतोषा अपार्टमेंट के बी+जी+6 फ्लोर का नक्शा स्वीकृत किया गया, लेकिन नौ फ्लोर का अपार्टमेंट बनाया गया है. निगम प्रशासन ने ग्राउंड फ्लोर से अंतिम फ्लोर तक की गणना कर रहा है, जबकि जस्टिस एसएन झा ने ग्राउंड फ्लोर को मैजनाइज के रूप में चिन्हित करते हुए ऊपर के दो फ्लोर को अवैध हटाया है.
इसके साथ ही ऊपर के एक फ्लोर को जुर्माना करते हुए माफ करने भी अनुशंसा कोर्ट से किया है. इसको लेकर निगम को कोर्ट में प्रतिवेदन देना है. इसके जवाब में नगर आयुक्त जय सिंह ने बताया कि बायलॉज में मैजनाइज का स्पष्ट उल्लेख है.
बायलॉज के अनुरूप प्लींथ एरिया के एक तिहाई हिस्से में बनाया जा सकता है, जबकि कॉम्प्लेक्स के पहले तल्ला को मैजनाइज के रूप में चिह्न्ति किया गया है. वहीं, मैजनाइज में किचन का प्रावधान नहीं है, जबकि रेस्टूरेंट चल रहा है. निगम प्रतिवेदन जमा करेगा, इसके बाद कोर्ट को जो निर्णय आयेगा, कार्रवाई होगी.

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