अमीन बहाली पर हाइकोर्ट सख्त
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने अमीन की बहाली मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है.न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को रविशंकर एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान सचिव को एक सप्ताह में हलफनामा दायर करने का […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने अमीन की बहाली मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है.न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को रविशंकर एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान सचिव को एक सप्ताह में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने दूसरे सप्ताह में की गयी कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है. कोर्ट ने अमीन बहाली में गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को बहाल करने से भूमि विवाद और आपराधिक वारदात बढ़ जायेंगे, जिन्हें रस्सी और चेन पकड़ने भी नहीं आता.
कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को नहीं बहाल किया जाना चाहिए. न्यायालय की टिप्पणी थी कि अमीन की बहाली भूमि विवाद खत्म करने के लिए की जा रही है, जबकि ऐसे अनुभवहीन लोगों को बहाल करने से भूमि विवाद बढ़ जायेगा और आपराधिक वारदात भी बढ़ेंगे. कर्मचारी चयन आयोग ने अमीन की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया था.
विज्ञापन के आधार पर 63 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें मात्र 252 आवेदकों के ही आवेदन सही पाये गये. अधिकतर आवेदनों में अमानत की डिग्री और सर्वे का अनुभव किसी एनजीओ या गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से लिया हुआ था.
आयोग ने कोर्ट को बताया कि 521 पदों के लिए विज्ञापन जारी किये गये थे. बाद में इसे बढ़ा कर 820 पद कर दिया गया. इनमें 721 पद भूमि सुधार एवं राजस्व सुधार विभाग के लिए, 72 पद जल संसाधन विभाग के लिए और 22 पद सामान्य प्रशासन विभाग के लिए आवंटित किये गये हैं.
कुलाधिपति सचिवालय को नोटिस जारी
पटना : उच्च न्यायालय ने ललित नारायण मिथिला विवि के कुलपति साकेत कुशवाहा की नियुक्ति को लेकर कुलाधिपति सचिवालय को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है. एलएनएमयू के कुलपति पर आरोप है कि उन्हें कुलपति बनने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता नहीं है.