शिक्षकों की हड़ताल पर सरकार को हाइकोर्ट का निर्देश, दो सप्ताह में सुलझाये वेतनमान का मामला

पटना: पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर नियोजित शिक्षकों के वेतनमान का विवाद सलटाने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के दो सदस्यी खंडपीठ ने मंगलवार को परमानंद ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया. खंडपीठ ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 6, 2015 6:49 AM
पटना: पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर नियोजित शिक्षकों के वेतनमान का विवाद सलटाने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के दो सदस्यी खंडपीठ ने मंगलवार को परमानंद ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया.
खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को जैसे भी हो, जिस स्तर पर हो सकता है, कार्रवाई कर इस मामले को सुलझाना चाहिए. खंडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह में हल निकाल कर इसकी जानकारी कोर्ट को भी देने का निर्देश दिया है.

इस मामले की सुनवाई गरमी की छुट्टी के बाद की जायेगी. खंडपीठ ने कहा कि स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बंद हो जाने को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए. गौरतलब है कि नियोजित शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं. उनके समर्थन में स्थायी शिक्षकों ने भी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है.

पूर्ण तालाबंदी
04 लाख नियोजित शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों के (9 अप्रैल से)
45000 नियोजित व स्थायी शिक्षक हाइ व +2 स्कूलों के (01 मई से)
01लाख स्थायी शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों के (04 मई से)

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