अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण मामले में फैसला सुरक्षित

विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय में राजधानी में बेली रोड पर बन रहे अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण को लेकर दायर लोक हित याचिका की सुनवाई पूरी हो गयी. गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब यह कोर्ट पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2015 10:05 PM

विधि संवाददाता, पटनापटना उच्च न्यायालय में राजधानी में बेली रोड पर बन रहे अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण को लेकर दायर लोक हित याचिका की सुनवाई पूरी हो गयी. गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब यह कोर्ट पर निर्भर है कि वह निर्माण कार्य की जांच सीबीआइ को सौंपेगा या नहीं. इसके पहले सुनवाई के दौरान हैदराबाद से आये वरीय अधिवक्ता नागेश्वर राव ने कोर्ट को बताया कि सरकार अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण पर हो रहे खर्च के एक-एक पैसे का हिसाब रख रही है. जब भी कोर्ट की ओर से इसका ब्योरा मांगा जायेगा, सरकार तत्काल उपलब्ध करायेगी. उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि शहर और राज्य को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए इस संग्रहालय का निर्माण करा रही है. इसके निर्माण में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है. दूसरी ओर याचिकाकर्ता अरविंद कुमार की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने बहस करते हुए कहा कि कीमती जमीन पर इस प्रकार के निर्माण की कोई जरूरत नहीं थी. सरकार ने जनता के पैसों को बिना कोई निर्माण किये ही विदेशी एजेंसियों को भुगतान कर दिया. इस मामले की सीबीआइ जांच जरूरी है. गौरतलब है कि बेली रोड पर सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय का निर्माण करा रही है. इसको लेकर पटना उच्च न्यायालय में जन हित याचिका दायर की गयी है.

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