रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली कंपनी पर लगाया 50 हजार जुर्माना
— बिना बिजली उपभोग के उपभोक्ता को थमाया बिलसंवाददाता,पटनाबिना बिजली उपभोग के उपभोक्ता को बिजली बिल देने व सुधार के लिए परेशान किये जाने के आरोप में रेगुलेटरी कमीशन ने नार्थ बिहार पावर वितरण कंपनी पर 50 हजार जुर्माना लगाया है. इसके अलावा मढ़ौरा के कार्यपालक व सहायक अभियंता पर एक – एक हजार जुर्माना […]
— बिना बिजली उपभोग के उपभोक्ता को थमाया बिलसंवाददाता,पटनाबिना बिजली उपभोग के उपभोक्ता को बिजली बिल देने व सुधार के लिए परेशान किये जाने के आरोप में रेगुलेटरी कमीशन ने नार्थ बिहार पावर वितरण कंपनी पर 50 हजार जुर्माना लगाया है. इसके अलावा मढ़ौरा के कार्यपालक व सहायक अभियंता पर एक – एक हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि 15 मई तक जमा करने के लिए कहा गया है. इस मामले की रेगुलेटरी कमीशन 29 मई को समीक्षा करेगा. सारण जिले के मढ़ौरा थाना के अटा गांव के मनोज कुमार सिंह ने बिना बिजली उपभोग के बिजली बिल देने का कार्यपालक अभियंता के खिलाफ रेगुलेटरी कमीशन से शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि उनके गांव में 22 नवंबर 1991 को ट्रांसफॉर्मर जल गया था. इसके बाद 23 मई 1992 को तेज आंधी में पोल व तार क्षतिग्रस्त हो गया था. बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित था. शिकायत में कहा गया कि 22 नवंबर 1991 से 2002 का बिजली बिल दिया गया, जो गलत है. रेगुलेटरी कमीशन ने मामले की सुनवाई की. पहले 11 फरवरी 2015 को सुनवाई हुई. दूसरी सुनवाई 26 फरवरी 2015 में न तो कार्यपालक अभियंता व न बिजली कंपनी के अधिकारी उपस्थित हुए. सात अप्रैल को कमीशन से सो काउज नोटिस किया. कमीशन ने पाया कि बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं की शिकायत को नजरअंदाज किया. कमीशन ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के धारा 142 के तहत कार्रवाई की है. कमीशन ने नार्थ बिहार पावर वितरण कंपनी पर 50 हजार जुर्माना के साथ कार्यपालक अभियंता व सहायक अभियंता मढ़ौरा पर एक – एक हजार जुर्माना लगाया है.