छोटे व लघु किसानों को ऋण देना अनिवार्य

– आरबीआइ ने दिया निर्देश संवाददाता,पटना अब बैंकों की बहानेबाजी व मनमानी नहीं चलेगी. खास कर छोटे व लघु किसानों के मामले में. बैंकों को अब ऐसे किसानों को ऋण देना अनिवार्य होगा. इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नया सर्कुलर आ गया है. आरबीआइ ने इससे संबंधित निर्देश बैंकों को जारी कर दिया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 10, 2015 10:05 PM

– आरबीआइ ने दिया निर्देश संवाददाता,पटना अब बैंकों की बहानेबाजी व मनमानी नहीं चलेगी. खास कर छोटे व लघु किसानों के मामले में. बैंकों को अब ऐसे किसानों को ऋण देना अनिवार्य होगा. इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नया सर्कुलर आ गया है. आरबीआइ ने इससे संबंधित निर्देश बैंकों को जारी कर दिया है. अलग-अलग बैंकों को पिछले वित्तीय वर्ष के कुल ऋण का आठ प्रतिशत ऋण छोटे व लघु किसानों को देना होगा जबकि कुल ऋण का 7.5 प्रतिशत ऋण माइक्रो इंटरप्राइजेज को देना होगा. नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर आरबीआइ कार्रवाई करेगा. कुल ऋण का आठ प्रतिशत किसानों में बांटने का नियम इसलिए जारी किया गया कि बैंक इसमें मनमानी करते थे. कोट बैंकों को ऋण का आठ प्रतिशत छोटे व लघु किसानों को देना होगा. इससे संबंधित निर्देश बैंकों को दिया गया है. मनोज कुमार वर्मा,क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखंड),आरबीआइ.

Next Article

Exit mobile version