हाइकोर्ट. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट शीघ्र लागू करने का निर्देश

पटना . हाइकोर्ट ने राज्य भर में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने का निदेश सरकार को दिया है. राज्य में पूरी तरह से एक्ट के लागू नहीं होने पर अवमानना के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आरके दत्ता की खंडपीठ ने एक्ट को सख्ती से लागू किये जाने की बात कही. कोर्ट को जानकारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2015 11:05 PM

पटना . हाइकोर्ट ने राज्य भर में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने का निदेश सरकार को दिया है. राज्य में पूरी तरह से एक्ट के लागू नहीं होने पर अवमानना के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आरके दत्ता की खंडपीठ ने एक्ट को सख्ती से लागू किये जाने की बात कही. कोर्ट को जानकारी दी गयी कि 11 जिलों में लागू हो गयी है. 22 जिले में लागू करने की तैयारी की जा रही है. कोर्ट ने 22 जून को सप्लीमेंटरी एफिडेविट देने के लिए कहा है.

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