सरकार को हाइकोर्ट का निर्देश, फर्जी सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों को हटाओ

पटना: हाइकोर्ट ने सरकार से फर्जी सर्टिफिकेट पर बने शिक्षक को हटाने का निदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना मान्यताप्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट लेकर शिक्षक की नौकरी करनेवाले को तुरंत हटाया जाये. सरकार की ओर से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2015 6:35 AM
पटना: हाइकोर्ट ने सरकार से फर्जी सर्टिफिकेट पर बने शिक्षक को हटाने का निदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना मान्यताप्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट लेकर शिक्षक की नौकरी करनेवाले को तुरंत हटाया जाये.

सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने माना है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षक बने हुए हैं. उन पर कार्रवाई हो रही है. 1300 शिक्षकों के सर्टिफिकेट का सत्यापन करा कर उन्हें हटाया गया है. प्रधान अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दूसरे प्रदेशों के सर्टिफिकेट होने के कारण उन्हें सत्यापन कराने में कठिनाई हो रही है. इसमें समय लग रहा है.

बिना सत्यापन कराये शिक्षक को हटाने पर वे लोग फिर से कोर्ट चले आयेंगे. याचिकाकर्ता रंजीत पंडित ने याचिका में आरोप लगाया है कि वर्ष 2006 से अब तक लगभग तीन लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. इनमें 40 हजार शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर कार्यरत हैं. इससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है.

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