सीबीएसइ ने नाम और जन्मतिथि में बदलाव के नियम कड़े किये

नयी दिल्ली : नाम या जन्मतिथि में बदलाव के नियमों को कड़ा करते हुए सीबीएसइ ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि ऐसा परिणामों के प्रकाशन से पूर्व अदालत का आदेश पेश करने और सरकारी गजट में बदलाव अधिसूचित होने के बाद ही किया जा सकेगा. अभी तक समाचारपत्रों में विज्ञापन देने के बाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 19, 2015 12:04 AM

नयी दिल्ली : नाम या जन्मतिथि में बदलाव के नियमों को कड़ा करते हुए सीबीएसइ ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि ऐसा परिणामों के प्रकाशन से पूर्व अदालत का आदेश पेश करने और सरकारी गजट में बदलाव अधिसूचित होने के बाद ही किया जा सकेगा. अभी तक समाचारपत्रों में विज्ञापन देने के बाद हलफनामा दाखिल कर नाम , उपनाम या जन्मतिथि में बदलाव किया जा सकता था.मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सैंकड़ों आवेदनों और इस संबंध में की गयी अपीलों की सत्यता पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह ताजा फैसला लिया गया है. सीबीएसइ ने इस वर्ष फरवरी में एक परिपत्र जारी कर यह भी कहा है कि योग्यता हासिल करने संबंधी प्रमाणपत्र के जारी होने की तारीख के एक साल बाद जन्मतिथि में कोई सुधार नहीं किया जायेगा. इतना ही नहीं, जन्मतिथि में सुधार संबंधी सभी आवेदन सीबीएसइ अध्यक्ष के पास जमा कराने होंगे.परिपत्र में कहा गया, नाम या कुलनाम में बदलाव संबंधी आवेदन को मंजूर किया जा सकता है, बशर्ते अदालत ने बदलाव को मंजूरी दे दी हो और उम्मीदवारों के परिणामोंं के प्रकाशन से पूर्व सरकारी गजट में यह अधिसूचित हो चुका हो.

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