निगरानी कोर्ट में फैसला सुरक्षित

सादी उत्तर पुस्तिका खरीद का मामलाकुलपति की जमानत याचिका को कोर्ट पूर्व सें ही कर चुका है खारिज संवाददाता, छपरा (नगर)जेपीविवि में सादी उत्तर पुस्तिका की खरीद के मामले में निगरानी द्वारा आरोपित बनाये गये विवि के पदाधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला निगरानी कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है. मालूम हो कि मामले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2015 2:03 PM

सादी उत्तर पुस्तिका खरीद का मामलाकुलपति की जमानत याचिका को कोर्ट पूर्व सें ही कर चुका है खारिज संवाददाता, छपरा (नगर)जेपीविवि में सादी उत्तर पुस्तिका की खरीद के मामले में निगरानी द्वारा आरोपित बनाये गये विवि के पदाधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला निगरानी कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है. मालूम हो कि मामले में आरोपित बनाये गये विवि के एफए प्यारे मोहन सहाय, एफओ सोनेलाल सहनी, क्रय विक्रय समिति के सदस्य डॉ अजीत कुमार तिवारी, प्रो. सरोज कुमार वर्मा, डॉ अनिता द्वारा निगरानी कोर्ट मुजफ्फरपुर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी थी. ऐसे में कई दौर की सुनवाई के बाद मंगलवार को निगरानी कोर्ट के जज अजय कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई करते हुए इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. बहस में सरकार की ओर से पीपी अजीत चौधरी तथा सूचक की ओर से आरपी सिंह ने जमानत के खिलाफ तथा हाइकोर्ट के वकील कुमुद सहाय विवेक रंजन व नवनीत चौधरी ने विवि के पदाधिकारियों की जमानत के लिए बहस में भाग लिया. सूत्रों की मानें, तो संभवत: 2-3 दिनों में निगरानी कोर्ट फैसला सुना सकता है. बताते चलें कि इसके पूर्व निगरानी कोर्ट ने इसी मामले में जेपीविवि के कुलपति प्रो. द्विजेंद्र गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर चुका है.

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