स्कूलों के 100 गज की परिधि में नहीं बिक सकेंगे तंबाकू

पटना: सीबीएसइ को तंबाकू मुक्त बनाने की पहल शुरू हो गयी है. सीबीएसइ पटना के रिजनल अफसर रश्मि त्रिपाठी ने सभी केंद्रीय विद्यालय,नवोदय विद्यालय व सीबीएसइ मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को इस संबंध में पत्र लिखा है. कॉपी शिक्षा विभाग को भी भेजी गयी है. रिजनल ऑफिसर ने सभी विद्यालयों को कोटपा की धारा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2015 6:10 AM
पटना: सीबीएसइ को तंबाकू मुक्त बनाने की पहल शुरू हो गयी है. सीबीएसइ पटना के रिजनल अफसर रश्मि त्रिपाठी ने सभी केंद्रीय विद्यालय,नवोदय विद्यालय व सीबीएसइ मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को इस संबंध में पत्र लिखा है. कॉपी शिक्षा विभाग को
भी भेजी गयी है.

रिजनल ऑफिसर ने सभी विद्यालयों को कोटपा की धारा 6 (ए) और 6 (बी) के तहत तंबाकू मुक्त कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है. पत्र में कहा गया है कि कोटपा की धारा 6 (ए) के तहत स्कूल के सौ गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्कूल के बाहर साइनेज बोर्ड लगाना आवश्यक है.

कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष टीपी सिन्हा ने सीबीएसइ स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाने की पटना रिजनल ऑफिसर की पहल का स्वागत किया है. उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुख से इस पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है. सोसाइटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ एए हई ने सीबीएसइ की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बना कर हम अपनी नयी पीढ़ी के भविष्य को बचा लेंगे.

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