हाइकोर्ट ने सिन्हा लाइब्रेरी के अधिग्रहण पर लगायी रोक

कोर्ट ने कहा, अगली सुनवाई गरमी छुटटी के बाद होगी सिन्हा लाइब्रेरी ट्रस्ट के सहारे चलती है, सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सिन्हा लाइब्रेरी के अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगा दी है. सच्चिदानंद सिन्हा के पर पौत्र अनुराग कृष्ण सिन्हा की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2015 7:10 AM
कोर्ट ने कहा, अगली सुनवाई गरमी छुटटी के बाद होगी
सिन्हा लाइब्रेरी ट्रस्ट के सहारे चलती है, सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सिन्हा लाइब्रेरी के अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगा दी है. सच्चिदानंद सिन्हा के पर पौत्र अनुराग कृष्ण सिन्हा की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगायी है.
कोर्ट ने कहा कि अब इसकी सुनवाई गरमी छुटटी के बाद होगी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी भी की.
कोर्ट ने कहा कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती, कॉलेज नहीं चला सकती, विवि और अस्पताल नहीं चला सकती और अब जो संस्थान पहले से बेहतर चल रहे हैं. उसे अधिग्रहण कर उसका भी अस्तित्व समाप्त करना चाह रही है. कोर्ट ने कहा कि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे. उन्होंने अपनी पत्नी राधिका सिन्हा की याद में यह लाइब्रेरी बनवायी, जहां देश-विदेश के लोग शोध करने आते हैं.
याचिकाकर्ता ने कहा था कि सिन्हा लाइब्रेरी एक ट्रस्ट के सहारे चल रहा है. इसे सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती. राज्य सरकार ने इस प्रसिद्ध लाइब्रेरी के अधिग्रहण के लिए राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण व प्रबंधन अधिनियम को पारित किया है. इसके तहत सिन्हा लाइब्रेरी का अधिग्रहण किया गया है.
धान खरीद मामले से कोर्ट ने पल्ला झाड़ा
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने तीन हजार करोड़ रुपये के धान खरीद में गड़बड़ी मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया है.
मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने कहा है कि राज्य सरकार और सीबीआइ ने इस मामले में कोई सहयोग नहीं किया. इस कारण सुनवाई सही तरीके से संभव नहीं है.

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