तीन मुन्ना भाइयों को सजा में मिली डांट-फटकार

– कोर्ट ने दी दोबारा न करने की चेतावनी, 2009 का मामलान्यायालय संवाददाता, पटनापटना के न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार राम की अदालत ने पॉलिटेक्निक की परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बिठा कर डीसीइ (डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जाम) में काउंसेलिंग के दौरान पकड़ाने के मामले में तीन मुन्ना भाइयों को दोषी पाया. अदालत ने आरोपित विकास […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 25, 2015 10:06 PM

– कोर्ट ने दी दोबारा न करने की चेतावनी, 2009 का मामलान्यायालय संवाददाता, पटनापटना के न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार राम की अदालत ने पॉलिटेक्निक की परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बिठा कर डीसीइ (डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जाम) में काउंसेलिंग के दौरान पकड़ाने के मामले में तीन मुन्ना भाइयों को दोषी पाया. अदालत ने आरोपित विकास कुमार, रणजीत कुमार एवं विनोद कुमार को डांट-फटकार कर एवं भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करने की चेतावनी देते हुए रिहा किया. 25 नवंबर,2009 को आरोपितों को काउंसेलिंग के दौरान बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने हैंड राइटिंग मिलान के दौरान पकड़ा था. उसी वक्त भादवि की धाराएं 419, 420 व 468 के तहत हवाई अड्डा थाना कांड संख्या 167/2009 दर्ज किया गया था. उक्त मामले में परिषद के अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्रा ने सूचक समेत कुल पांच लोगों की गवाही करवायी. अदालत ने अभियुक्तों को धारा 420 और 468 में दोषी न पाते हुए केवल धारा 419 में दोष सिद्ध कर उपरोक्त सजा दी.

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