वर्दीवाले तोड़ रहे कानून!
पटना सिटी: राजधानी में कानून के रखवाले कानून तोड़ने में लगे हुए हैं. पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का पालन करेगी व दूसरों को भी कानून का पालन करने की सीख देगी. वैसे तो अक्सर नंबर प्लेट पर नंबर के साथ सड़क पर पुलिस व प्रेस लिखी गाड़ियां देखने को […]
पटना सिटी: राजधानी में कानून के रखवाले कानून तोड़ने में लगे हुए हैं. पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का पालन करेगी व दूसरों को भी कानून का पालन करने की सीख देगी. वैसे तो अक्सर नंबर प्लेट पर नंबर के साथ सड़क पर पुलिस व प्रेस लिखी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं, लेकिन पटना शहर में कुछ ऐसी भी मोटरसाइकिलें घूम रही हैं, जिनके नंबर प्लेट पर नंबर की बजाय पुलिस लिखा हुआ है. अगमकुआं थाना में एक नहीं, दो नहीं , बल्कि कई मोटरसाइकिलों के पीछे नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा हुआ या उसका निशान देखने को मिला है, उन पर नंबर भी नहीं था.
थानाध्यक्ष ने कहा जांच होगी
अगमकुआं के इंस्पेक्टर विनय कुमार से जब इस संबंध में पूछा गया , तो उन्होंने जांच की बात कह कर मामले को टाल दिया, लेकिन ट्रैफिक डीएसपी विजय कुमार ने कहा कि यह सरासर गलत है. गाड़ी पुलिस की हो या फिर आम आदमी की, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर हर हाल में होना चाहिए. पुलिस के लिए कानून अलग से नहीं बनता है. उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है.
अपराधी उठा सकते हैं फायदा
बिना नंबरवाली बाइक का अपराधी आसानी से फायदा उठा सकते हैं. वे बाइक चोरी कर वारदात को अंजाम देकर साफ बच सकते हैं, क्योंकि नंबर से ही पता चलता है कि बाइक किसकी है और उसका पता क्या है.
क्या कहते हैं अधिकारी
जिला परिवहन अधिकारी दिनेश कुमार राय ने बताया कि सरकारी या गैरसरकारी गाड़ी कैसी भी हो, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है. मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बिना निबंधनवाली गाड़ी पकड़ाने पर 5000 का जुर्माना लगता है.
क्या कहना है जानकारों का
हाइकोर्ट के अधिवक्ता व मोटर वाहन अधिनियम के जानकार राजकुमार ने बताया कि जब पहली बार बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी पकड़ाती है तब उसपर अधिनियम के सेक्शन 192 के तहत 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. दूसरी बार पकड़ाने पर एक साल की सजा या दस हजार रुपया जुर्माना या दोनों एक साथ लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर 1000 रुपया फाइन लगता है.