पटना: पटना हाइकोर्ट ने राजधानी में चल रहे अपार्टमेंट व भवनों के अवैध निर्माण पर नगर निगम को फटकार लगायी. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी बोरिंग रोड, कृष्णापुरी आदि इलाकों में अवैध निर्माण जारी है.
सुनील कुमार की लोकहित याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों नहीं चले, इसकी जिम्मेवारी निगम के साथ-साथ को-ऑपरेटिव के रजिस्ट्रार की भी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को निगम के वकील ने बताया कि कंकड़बाग व बांकीपुर में अवैध निर्माण के मामले में निगरानी का केस किया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में जो प्रभावित लोग होंगे, वे कहां जायेंगे.
निगम का ट्रिब्यूनल तो क्रियान्वित ही नहीं है. कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को क्रियान्वित करने का आदेश दिया. निगम के वकील ने बताया कि निगम में कर्मचारियों की कमी है, जिससे कार्य बाधित होते हैं. इसको लेकर एक सितंबर को मुख्य सचिव ने बैठक बुलायी थी. 12 इंजीनियर निगम को दिये गये हैं. निगम को कहा गया है और जरूरत होगी तो वह सीधे मुख्य सचिव से संपर्क कर सकता है.