विधायक मंटू को कोर्ट ने किया बरी

छपरा (कोर्ट). अमनौर के जदयू विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह को छपरा कोर्ट के एडीजे 4 ने एक मामले में आरोपमुक्त किया है. एडीजी 4 सतीश चंद्र राय ने परसा के तत्कालीन बीडीओ द्वारा परसा थाने में 31 जनवरी, 2003 को दर्ज प्राथमिकी के मामले में आरोपित मंटू सिंह को साक्ष्य के अभाव रिहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 6, 2015 10:05 PM

छपरा (कोर्ट). अमनौर के जदयू विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह को छपरा कोर्ट के एडीजे 4 ने एक मामले में आरोपमुक्त किया है. एडीजी 4 सतीश चंद्र राय ने परसा के तत्कालीन बीडीओ द्वारा परसा थाने में 31 जनवरी, 2003 को दर्ज प्राथमिकी के मामले में आरोपित मंटू सिंह को साक्ष्य के अभाव रिहा करने का आदेश दिया है. विधायक पर भादवि की धारा 307, 379 व अन्य धाराओं की प्राथमिकी दर्ज थी. विधायक ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास था.

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