जदयू विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज
पटना: मोकामा के जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह की जमानत याचिका सोमवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है. गौर हो कि बिल्डर राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह के हत्या के नीयत से अगवा के मामले में जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने शनिवार को एसीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर […]
पटना: मोकामा के जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह की जमानत याचिका सोमवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है. गौर हो कि बिल्डर राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह के हत्या के नीयत से अगवा के मामले में जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने शनिवार को एसीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी़
दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी त्रिभुवन नाथ ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सफदर हयात ने कोर्ट से कहा कि अनंत सिंह के खिलाफ कोर्ट ने कोई वारंट निर्गत नही किया है़ उसके बाद भी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है़ उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को अनंत सिंह ने राजू सिंह को लेकर शास्त्रीनगर थाना पहुंची थी़ जहां से बिल्डर राजू को पुलिस ने जेल भेज दिया था और अनंत सिंह को थाने से रिहा कर दिया गया था़ उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सारे दलील पेश करते हुए अनंत सिंह को जमानत देने के लिए अनुरोध किया़ इस पर लोक अभियोजन पदाधिकारी भोला यादव ने विरोध करते हुए दलील पेश किया़ उन्होने बताया कि दलील सुनाने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने अनंत सिंह का जमानत याचिका खारिज कर दिया़ वहीं, हयात ने बताया कि अनंत सिंह के जमानत के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दायर किया जायेगा़