विप चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

हाई कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत विधि संवाददाता.पटनाविधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों पर सात जुुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और बिहार विधान परिषद की अपील याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. पटना उच्च न्यायालय के तीस जून तक सीटों के कार्यकाल का निर्धारण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2015 11:05 PM

हाई कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत विधि संवाददाता.पटनाविधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों पर सात जुुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और बिहार विधान परिषद की अपील याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. पटना उच्च न्यायालय के तीस जून तक सीटों के कार्यकाल का निर्धारण के संबंध में दिये गये फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग और बिहार विधान परिषद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. इधर, चुनाव आयोग की अपील याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोई राहत नहीं दी. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर किया है तो इस पर यहां सुनवाई की वह कोई जरूरत नहीं समझते. चुनाव आयोग ने अपील याचिका दायर कहा था कि पटना उच्च न्यायालय तीस जून तक सीटों क ेकार्यकाल निर्धारित करने संबंधित आदेश की तिथि आगे बढा दे. गौर तलब है कि सात जुलाई को स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए मतदान होना है.

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