विप चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल

विधि संवाददाता.पटनासुप्रीम कोर्ट में विधान परिषद की स्थानीय निकायवाली 24 सीटों पर सात जुलाई को होनेवाले चुनाव पर फैसला अब तीन जुलाई को होगा. चुनाव आयोग और बिहार विधान परिषद की विशेष की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एचएन दत्तू की अध्यक्षतावाले खंडपीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2015 7:05 PM

विधि संवाददाता.पटनासुप्रीम कोर्ट में विधान परिषद की स्थानीय निकायवाली 24 सीटों पर सात जुलाई को होनेवाले चुनाव पर फैसला अब तीन जुलाई को होगा. चुनाव आयोग और बिहार विधान परिषद की विशेष की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एचएन दत्तू की अध्यक्षतावाले खंडपीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के आदेश की समीक्षा की और कहा कि किसी भी हाल में चुनाव संविधानिक परंपरा के तहत ही कराया जायेगा. कोर्ट ने दोनों पक्षों को कहा कि वह तीन जुलाई को इस पर अपना निर्णय देंगे. इसके पहले वे भी अपनी ओर से इसके समाधान का उपाय लेकर आएं. हाइकोर्ट ने 30 जून तक सभी 24 सीटों का कार्यकाल निर्धारित करने का आदेश दिया है. चुनाव आयोग और बिहार विधान परिषद ने हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की है.

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