हाइकोर्ट. पांच सप्ताह में गौशाला की जमीन की मांगी रिपोर्ट

विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पांच सप्ताह में राज्य की 86 गौशालाओं की जमीन की विस्तृत जानकारी मांगी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने सरकार को 1952 के उस रजिस्टर को कोर्ट में पेश करने को कहा है जिसमें गौशालाओं की वास्तविक जमीन का रकबा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2015 11:05 PM

विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पांच सप्ताह में राज्य की 86 गौशालाओं की जमीन की विस्तृत जानकारी मांगी है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने सरकार को 1952 के उस रजिस्टर को कोर्ट में पेश करने को कहा है जिसमें गौशालाओं की वास्तविक जमीन का रकबा अंकित है. —-सिपाही बहाली के खिलाफ याचिका खारिजविधि संवाददाता,पटना पटना उच्च न्यायालय ने 2009 में जारी सिपाही बहाली को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने कहा कि सरकार के स्तर पर सिपाही बहाली चयन पर्षद ने जो भरती की है. उसमें सही प्रक्रिया का पालन किया गया है. कोर्ट ने कहा कि बोर्ड को एकल पीठ के फैसले के अनुरूप ही रिजल्ट जारी करना चाहिए. इसके पहले एकल पीठ ने भी गड़बड़ी के संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया था. —आठ जुलाई तक बताये कि कितने नसार्ें के पद खालीविधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से नर्सों के खाली पदों की विस्तार से जानकारी मांगी है. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को सरकार से कहा कि आठ जुलाई को कोर्ट को यह बताये कि अभी राज्य में नसार्ें के कितने पद खाली हैं. कितने पर बहाली हुई और कितने पर कांट्रैक्ट पर बहाली की गयी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की है कि निजी संस्थान के हित साधने के लिए ही कांट्रैक्ट पर बहाली की जा रही है.

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