प्रोमोशन में आरक्षण मामले में सुनवाई शुरू

विधि संवाददाता,पटना पटना हाइकोर्ट में बुधवार को एससी व एसटी राज्यकर्मियों को प्रोमोशन में आरक्षण मामले में सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई शुरू हो गयी. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नंदलाल उंटवालिया ने कहा कि एससी व एसटी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 2, 2015 12:05 AM

विधि संवाददाता,पटना पटना हाइकोर्ट में बुधवार को एससी व एसटी राज्यकर्मियों को प्रोमोशन में आरक्षण मामले में सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई शुरू हो गयी. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायाधीश सुधीर सिंह की कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नंदलाल उंटवालिया ने कहा कि एससी व एसटी के लोगों में अब भी पिछड़ापन व्याप्त है. सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है. जिन लोगों को प्रोमोशन में आरक्षण का लाभ दिया गया है, उससे काम में कोई अंतर नहीं आया है. इस कारण सरकार ने प्रोमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की थी. उन्होंने कोर्ट से इसे फिर से जारी करने का अनुरोध किया. सुनवाई कल भी जारी रहेगी. इसके पहले हाइकोर्ट के एकल पीठ ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद प्रोमोशन में आरक्षण दिये जाने के संबंध में सरकारी अधिसूचना को खारिज कर दिया था. राज्य सरकार एकलपीठ के इस फैसले के खिलाफ अपील याचिका दायर की है.

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