आहट :: मुखिया-प्रमुख नहीं बन सकते हैं पोलिंग व काउंटिंग एजेंट

संवाददाता, पटनाबिहार विधान परिषद चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को चुनाव में अपने एजेंट बहाल करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है. विधान परिषद चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व नगर पालिकाओं में निर्वाचित पदधारकों को इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट नहीं बनाया जा सकता. इसके अलावा वैसे व्यक्ति भी इलेक्शन एजेंट नहीं बनाये जा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 2, 2015 10:06 PM

संवाददाता, पटनाबिहार विधान परिषद चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को चुनाव में अपने एजेंट बहाल करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है. विधान परिषद चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व नगर पालिकाओं में निर्वाचित पदधारकों को इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट नहीं बनाया जा सकता. इसके अलावा वैसे व्यक्ति भी इलेक्शन एजेंट नहीं बनाये जा सकते, जिनको सरकारी स्तर पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध है. भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय की सूचना उपलब्ध करा दी है. यह बताया गया है कि विधान परिषद चुनाव में मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत के मेयर और डिप्टी मेयर को इस चुनाव में इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट नहीं बनाया जा सकता है. जिन लोगों को सुरक्षा गार्ड मिले हैं, उनलोगों को भी इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता. सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को हमेशा सिक्यूरिटी गार्ड के साथ रहना है. ऐसे में उनको किसी भी स्तर पर एजेंट नहीं बनाया जा सकता है.

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