राज्य सरकार देगी मुआवजा

पटना: अब सांप्रदायिक, नक्सली व आतंकवादी हिंसा में किसी का मकान या दुकान क्षतिग्रस्त हुआ, तो सरकार उसका मुआवजा देगी. मकान व दुकान के लिए मुआवजे की अलग-अलग दर निर्धारित की गयी है. हिंसा में अगर किसी की मौत हो जाती है, तो उसके आश्रित को एक लाख के बजाय पांच लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 2, 2013 7:30 AM

पटना: अब सांप्रदायिक, नक्सली व आतंकवादी हिंसा में किसी का मकान या दुकान क्षतिग्रस्त हुआ, तो सरकार उसका मुआवजा देगी. मकान व दुकान के लिए मुआवजे की अलग-अलग दर निर्धारित की गयी है. हिंसा में अगर किसी की मौत हो जाती है, तो उसके आश्रित को एक लाख के बजाय पांच लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. घायलों को भी मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है.

मौत पर मिलेंगे पांच लाख
मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने सोमवार को एक संकल्प जारी किया, जिसमें कहा गया है कि नक्सली, आतंकी, सांप्रदायिक हिंसा, सामूहिक हिंसा, निर्वाचन संबंधी हिंसा में अगर किसी की मौत होती है, तो उसके आश्रितों को पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा.

अब तक एक लाख रुपये मिलते थे. बेतिया गोलीकांड में सरकार ने पहली बार पांच लाख का मुआवजा दिया था. हाल ही में मंत्रिमंडल ने मुआवजा नीति को संशोधित किया था. इस तरह की हिंसक घटनाओं में स्थायी रूप से अपंग हुए व्यक्ति को 50 हजार व गंभीर रूप से घायल को 20 हजार रुपये मुआवजा दिया जायेगा.

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