मंगलवार को है विप का चुनावसंवाददाता.पटना बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकायवाली 24 सीटों पर चुनाव को लेकर दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाले खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट जब तक किसी निर्णय तक पहुंच पाता, उसके पहले चुनाव आयोग की ओर से अपना पक्ष रखने को एक और मौका दिये जाने की मांग की गयी. कोर्ट आयोग की बातों को सुन कर सोमवार को हलफनामा दायर कर अपना पक्ष रखने को कहा. सोमवार को आयोग के हलफ नामे को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय सुनायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के फैसले पर कोई रोक नहीं लगायी है. हाइकोर्ट ने अपने फैसले में भी सात जुलाई के मतदान पर रोक नहीं लगायी है. गौरतलब है कि मंगलवार को 24 सीटों के लिए मतदान कराया जाना निश्चित है. पटना उच्च न्यायालय ने तीस जून तक ही सभी सीटों के कार्यकाल को निर्धारित कर देने का निर्दश चुनाव आयोग को दिया था. स्थानीय निकाय कोटे की इन 24 सीटों के कार्यकाल को लेकर विवाद है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्यसभा और विधान परिषद के अन्य सदस्यों की तर्ज पर स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का भी प्रति दो साल पर रिटायरमेंट और नये सदस्यों के लिए चुनाव कराये जाने चाहिये.
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विधान परिषद चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई
मंगलवार को है विप का चुनावसंवाददाता.पटना बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकायवाली 24 सीटों पर चुनाव को लेकर दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाले खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट जब तक किसी निर्णय तक पहुंच पाता, उसके पहले चुनाव […]
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