जांच में पकड़े गये 53 स्कूली वाहन

– अधिकतर वाहन पाये गये ओवर लोड – वसूला जायेगा पांच-पांच हजार जुर्माना संवाददाता, पटना राजधानी में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख स्कूली वाहन अपनी रफ्तार में चल रहे हैं. अधिकतर वाहनों की स्थिति खस्ताहाल है और ड्राइवर के पास लाइसेंस तक नहीं हैं. शुक्रवारको जब पटना के डीटीओ ने अभियान चलाया,तो गड़बड़ी सामने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 3, 2015 10:06 PM

– अधिकतर वाहन पाये गये ओवर लोड – वसूला जायेगा पांच-पांच हजार जुर्माना संवाददाता, पटना राजधानी में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख स्कूली वाहन अपनी रफ्तार में चल रहे हैं. अधिकतर वाहनों की स्थिति खस्ताहाल है और ड्राइवर के पास लाइसेंस तक नहीं हैं. शुक्रवारको जब पटना के डीटीओ ने अभियान चलाया,तो गड़बड़ी सामने आयी. अभियान में दीघा और पीरबहोर में हुई कार्रवाई में 53 स्कूली वाहन पकड़े गये. इनमें 29 बस और 24 टैक्सी-ऑटो जैसी छोटी गाडि़यां शामिल हैं. स्कूली बच्चों के रहने के कारण वाहनों को पकड़ा तो नहीं गया,लेकिन सभी ड्राइवर को नोटिस थमा दिया गया है. सभी जिला परिवहन कार्यालय में जुर्माना भरेंगे. सप्ताह में चार दिन शहर के किसी भी क्षेत्र में विशेष टीम जांच अभियान चलायेगी. हर टीम में दो इनफोर्समेंट ऑफिसर हैं. अभियान में डीटीओ दिनेश राय, एडीटीओ पुरुषोत्तम के अलावा इनफोर्समेंट इंस्पेक्टर विभा कुमारी, सरोज कुमार,राजीव रंजन और पंकज कुमार समेत स्थानीय पुलिस थी.पांच हजार रुपये तक वसूला जायेगा जुर्मानाओवरलोड वाहनों के मालिकों से पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जायेगा. इसके अतिरिक्त परमिट फेल रहने पर पांच हजार रुपये जुर्माना होगा. ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर एक हजार तक फाइन होगा. समय पर जुर्माना की राशि नहीं जमा की, तो गाड़ी को थाने में सीज किया जायेगा. यदि एक ही तरह के नियम का उल्लंघन लगातार तीन बार करते हैं, तो वैसे लोगों का परिमट रद्द किया जायेगा. डीटीओ दिनेश राय ने बताया कि मोटर यान अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत नियमित जांच होगी. ओवरलोड स्कूली वाहनों की शिकायत लगातार मिली है. स्कूल प्रबंधन को समझ लेना चाहिए कि उन्हें नियम कायदे में कोई ढिलाई नहीं दी जायेगी.

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