कोड़ा समेत आठ पर आदेश

नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से संबंधित मामले में एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और छह अन्य के खिलाफ मंगलवार को भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा चलाने के आदेश दिया. विशेष […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 14, 2015 7:08 PM

नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से संबंधित मामले में एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और छह अन्य के खिलाफ मंगलवार को भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा चलाने के आदेश दिया. विशेष सीबीआइ जज भरत पाराशर ने दो लोक सेवकों बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड, इसके निदेशक वैभव तुलसियान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलसियान के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया. इसके लिए अदालत ने 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. और उस दिन सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. आदेश दिए.अदालत ने इन नौ आरोपियों के खिलाफ भादंसं की 120बी :आपराधिक साजिश: और 420 :धोखाधडी: सहित विभिन्न धाराओं तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए.औपचारिक रुप से आरोप तय करने के लिए अदालत ने 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है और उस दिन सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है.मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक कोलकाता आधारित विसुल को दिए जाने में कथित अनियमितताओं से जुडा है.न्यायाधीश ने कहा, ”मैंने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं…31 जुलाई को औपचारिक रुप से आरोप तय करने के लिए रखा जाए.” जारी भाषा नेत्रपाल नरेश दि1107141116 दि

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