लोकना हत्याकांड में पप्पू खान रिहा
बिहारशरीफ. जिले के बहुचर्चित लोकना हत्याकांड में उम्रकैद की सजा भुगत रहे पूर्व राजद विधायक नौशादुन नवी उर्फ पप्पू खान को हाइकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है. इस हत्याकांड के अन्य सजायाफ्ता अभियुक्त मो गुलरेज और मो गुलफाम की भी सजा रद्द कर दी गयी है. न्यायमूर्ति आइए अंसारी और न्यायमूर्ति मिस्टर जैन […]
बिहारशरीफ. जिले के बहुचर्चित लोकना हत्याकांड में उम्रकैद की सजा भुगत रहे पूर्व राजद विधायक नौशादुन नवी उर्फ पप्पू खान को हाइकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है. इस हत्याकांड के अन्य सजायाफ्ता अभियुक्त मो गुलरेज और मो गुलफाम की भी सजा रद्द कर दी गयी है. न्यायमूर्ति आइए अंसारी और न्यायमूर्ति मिस्टर जैन के पीठ ने साक्ष्यों पर विचार करते हुए उक्त फैसला सुनाया. वर्ष 2005 में लोकना का अपहरण कर उसकी हत्या कर देने के मामले में पूर्व विधायक व अन्य दोनों को अभियुक्त बनाते हुए बिहार थाना कांड संख्या 61/05 दर्ज कराया गया था. इस मामले के विचारण के बाद स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन कोर्ट द्वारा पप्पू खान सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी. पूर्व विधायक पप्पू खान इस हत्याकांड में करीब आठ वर्षों से जेल में बंद थे.